क्या हैं खरीफ फसल बिमा योजना ?
Bihar kharif Fasal bima Yojana:- प्रकृति आपदाओं के कारण किसानो को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता हैं। इसके कारण किसानो को आर्थिक तंगी के सामना करना पड़ जाता हैं। जिसके वजह से किसान कई बार अपना खेती भी नही कर पाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार के किसानो के लिए बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुवात किया हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल,पोस्ट के माध्यम से इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताया हूँ। जैसे की बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या हैं ?,इसके क्या लाभ हैं?,इसके लिए क्या पात्रता होना चाहिए?, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या दास्तावेजो की जरुरत पड़ेगा? आवेदन कैसे करेंगे? तो साथियो यदि आप Bihar Fasal bima Yojana के बारे में सभी मत्वपूर्ण जनकारी चाहते हैं तो आपसे आग्रह हैं की आप इस पोस्ट को अंतिम तक पढ़िए, ताकि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
किस फसल में कितना मिलता हैं सहायता इस योजना के तहत?
Bihar Fasal bima Yojana 2021:- राज्य फसल सहायता योजना का शुरुआत बिहार में खेती करने वाले किसानों को फसल की प्राकृतिक आपदाएं जैसे की बाढ़, सूखा पड़ना आदि से बचाने के लिए शुरुआत की गई हैं। इस योजना में यदि किसानों के खेती को किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान होता हैं , तो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के में किसानों की फसल की उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500/- रुपये प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर 10000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। Bihar fasal bima Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों का बैंक खाता होना अनिवार्य है तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए जो की किसान के नाम से ही होना चाहिए।
बिहार फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की शुरुआत हो चूका हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत 2020-21 की रबी फसल के लिए आवेदन(निबंधन) शुरू हो चूका हैं। 18 मई 2021 को सहकारिता विभाग ने आवेदन(निबंधन) करवाने की अधिसूचना जारी कर दी हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसी प्रकार के प्रीमियम भुगतान करने की जरुरत नही पड़ता हैं। फसल के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती हैं। जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा,वेबसाइट का लिंक निचे मिल जायेगा। यह आवेदन(निबंधन) गेहूं, मक्का, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए की जाएगी। सरकार द्वारा निबंधन की अलग-अलग फसलों के लिए अलग अलग तारीखे भी दी गई हैं। वह सभी किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अंतिम तिथि से पहले ही निबंधन करवाना होगा।
इस योजना के तहत इन फसलों की जाएगी भरपाई:-
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana गेहूं तथा मक्का को पुरे राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तरीय किया गया है। इसके अलावा चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज एवं आलू को जिला स्तर पर अधिसूचित किया गया है।
- यदि चने की फसल का नुकसान होता हैं तो राज्य सरकार के माध्यम से 17 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- मसूर की फसल पर नुकसान होता है तो राज्य सरकार की माध्यम से 35 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- अरहर की फसल का नुकसान होता है तो राज्य सरकार के माध्यम से 22 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- ईख की फसल को नुकसान होता तो राज्य सरकार के माध्यम से 16 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- राई तथा सरसों की फसल के लिए राज्य के माध्यम सभी जिलों को भरपाई की जाएगी।
- प्याज की फसल का नुकसान होता है तो राज्य सरकार के माध्यम से 14 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- आलू की फसल पर नुकसान होता है तो राज्य सरकार माध्यम से 15 जिलों को भरपाई की जाएगी।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना(Bihar Fasal bima Yojana ) के अंतर्गत यदि नुकसान बिस प्रतिशत से कम होता है तो छतिपूर्ति दर पचहत्तर सौ रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाता हैं। प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए इस योजना का लाभ दिया जा सकता हैं। यदि 20 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होता हैं तो ₹10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भरपाई की जाती हैं।
फसल बिमा योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी |
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल बिमा योजना |
विभाग का नाम | सहकारिता विभाग |
लाभ्यर्थी कौन हो सकता हैं | बिहार राज्य के किसान |
ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि | 22/05/2021 |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 30/07/2021 |
आवेदन शुल्क | बिलकुल फ्री |
इस योजना का उदेश्य क्या हैं ? | आपदा से फसलों के नुकसान से किसान को बचाने के लिए। |
सहायता राशि | 7500-10000/- प्रति हेक्टर |
योजना का प्रकार | बिहार राज्य सरकार की योजना हैं। |
अधिकारी वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र :- गैर रैयत कृषक और रैयत कृषक के लिए डाउनलोड PDF |
रैयत कृषक के लिए डाउनलोड PDF | यहाँ क्लिक करें |
गैर रैयत कृषक के लिए डाउनलोड PDF | यहाँ क्लिक करें |
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2021 का उद्देश्य:-

Bihar fasal bima 2021:- बिहार के किसानो की फसलों को बाढ़,सूखा ,प्राकर्तिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आगे भविष्य में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना हैं| मौसम की मार से हुए फसलों के नुकसान का सामना करने वाले लाखो किसानो को Bihar fasal bima Yojana 2021 के अंतर्गत उन लाखो किसानो को लाभ पहुंचना |तथा किसानो को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना | इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने इस योजना को शुरुआत किया हैं|
Table of Contents
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2021 के लिए दास्तवेज (पात्रता)
Bihar Fasal bima Yojana:- आवेदन करने वाला लाभार्थी किसान बिहार राज्य का स्थायी निवासी ही होना चाहिए|
- इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकता है जिनकी फसल प्राकर्तिक आपदाओं मौसम की मार से बर्बाद हुई हो या आगे हो सकती हैं|
- आधार कार्डन या पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- खेती की ज़मीन के कागज़ात/ LPC /मालगुजारी रसीद
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
रेयत कृषक के लिए
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
गैर रेयत कृषक के लिए
- स्व- घोषणा प्रमाण पत्र
बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन हेतु आवश्यक निर्देश
- फोटो (50 KB से कम होनी चाहिए )
- पहचान पत्र/आधार कार्ड 400KB से कम होना अनिवार्य है और (PDF) के रूप में होना चाहिए
- बैंक की पासबुक के पहल पृष्ठ (400KB से कम होनी चाहिए तथा(PDF) रूप में होना चाहिए
- आवासीय प्रमाण पत्र (400KB से कम होना चाहिए तथा (PDF) प्रारूप होना चाहिए )
नोट:- यह योजना सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही करना हैं, ऑफलाइन की कोई सुविधा नही हैं।
LPC क्या होता हैं? और इससे क्या क्या फायदे हैं जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
"अगर आप किसी अन्य योजना और फॉर्म के बारे में जनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताये।" Thanks www.BiharForm.com |
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Thanks
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CSC