1284 सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता हुआ साफll BPSC Assistant Engineer
BPSC Assistant Engineer
पाटन:- हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में 1200 से अधिक सहायक अभियानताओ की नियुक्ति का रास्ता (BPSC Assistant Engineer) साफ कर दिया हैं। कोर्ट ने BPSC को राहत देते हुए कहा हैं की सूबे में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए ली गई PT परीक्षा के मॉडल अंसार और रिजल्ट का नए सिरे से एक्सपोर्ट कमेटी गठित कर मुल्यांकन करने की जरुरत नही हैं। जस्टिस शिवाजी पांडेय तथा जस्टिस पार्थ सारथी की खण्डपीठ ने BPSC की ओर से दायर अपीलों(LPA)को मजूर करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया और एक्सपोर्ट कमेटी बनाने के एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर दिया हैं। गैरतलब हैं की 2017 में 1284 सहायक (सिविल)अभियनता की नियुक्ति के लिए आयोग ने 15 सितम्बर 2018 को PT और 27 मार्च 2019 से शुरू हुए मेंस परीक्षा ली थी। लेकिन मेंस से ठीक पहले 26 मार्च को जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने रेट याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग्य को यह आदेश दिया था की जिन चार प्रश्न के मॉडल अंसार को याचिकाकर्ता ने गलत बताया हैं। उसकी जाँच एक्सपोर्ट कमेटी से कराई जाएगी।