Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा | कोरोना से मरे लोग के परिवार को मिलेगा 4.5 लाख रुपये |

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Corona ka muavja कोरोना से मौत पर मुआवजा
Corona ka muavja कोरोना से मौत पर मुआवजा

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा, सहायता राशि। 

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा :- बिहार राज्य के अंदर कोविड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के संबंध में आज के इस पोस्ट में आप पूरी जानकारी जानेंगे।

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा कितना पैसा मिलेगा ?

आमजनों को सूचित किया जाता है की राज्य के अंदर कोवीड -19 से मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य सरकार के द्वारा 4.00 लाख रु० की दर से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्व से भुगतान की जा रही अनुग्रह की राशि 4.00 लाख रु. के अतिरिक्त 50,000 रु0 की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया हैं।

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा के आवेदन कैसे करें ?

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के वेवसाईट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html  से आवेदन करने हेतु विहित प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता हैं। आवेदन विहित प्रपत्र में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अथवा उनके ई -मेल  आई0 डी0 पर समर्पित किया जा सकता हैं। पूर्व में जिन्हें 4.00 लाख रु0 की राशि प्राप्त हो चुकी है अथवा जिनके द्वारा पूर्व में भुगतान हेतु आवेदन समर्पित की जा चूका हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

अगर किसी आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदक के विरुध्य उनके दावा का निष्पादन निर्धारित तिथि के अंदर नहीं होता हैं तो वे जिला स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिन आवेदकों को दावा के विरुध्द अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है तथा आवेदक के द्वारा भुगतान हेतु अपना बैंक खाता का विवरणी समर्पित नहीं किया गया है, वे जिला कार्यालय में संबंधित कागजात उपलब्ध करायेंगे। संपर्क नहीं होने वाले लाभुकों के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित किया गया हैं।

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजातों को संगलन किया जाना हैं। 

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कोविड -19 पोजिटिव होने संबंधी प्रमाण, कागजात
  • कोविड -19 के चिकित्सीय संबंधी कागजात (अगर चिकित्सा करवाया गया हो तो )
  • पारिवारिक सूचि का प्रमाण -पत्र
  • मृतक एवं आवेदक का आधार की प्रति
  • आवेदक का बैंक पासबुक की प्रति/रद्द चेक

भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाये रखने हेतु तथा भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया हैं, जिसमे निम्न सदस्य हैं। 

  • अपर समाहर्त्ता
  • मुख्य चिकिस्ता पदाधिकारी
  • अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा मेडिसिन विभाग के विभागध्यक्ष (अगर जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित हों तो)

Corona ka muavja | कोरोना से मौत पर मुआवजा  कितने दिन में मिलेगा ?

आवेदनों का निस्तार 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा। शिकायतकर्ता संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के कार्य के व्यक्तिगत रूप से /निबंधित डाक से अथवा ई-मेल से शिकायत -पत्र भेज सकते हैं। आवेदन डी0एम0 ऑफिस में दिये जा सकते हैं। Buy

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