पैक्स सदस्य बनने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
बिहार पैक्स सदस्य क्या होता है ?
बिहार राज्य में प्रत्येक पंचायत का एक पैक्स अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन पंचायत के अंतर्गत आने वालें पैक्स सदस्य के द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर निर्वाचन कर Bihar Pacs Adhyaksh का चुनाव कराया जाता है।
पैक्स सदस्य बनने के फायदे?
– कृषि के लिए खाद व बीज पर सब्सिडी लेने की सुविधा– कृषि लोन लेने की सुविधा– पैक्स अध्यक्ष चुनने की सुविधा– वोट देने की देने की सुविधा– मुफ्त में किरोसिन तेल लेने की सुविधा
पैक्स के सदस्य बनने के पात्रता?
– आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए– उनका उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए– आवेदक इससे पहले कभी पैक्स सदस्य नही बना हो– आवेदक जिस पंचायत में रहता है, उसी में पैक्स सदस्य बन सकता है।
बिहार पैक्स सदस्य बनने के लिए शुल्क ?
हार में पैक्स सदस्य बनने के लिए आवेदकों से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नही लिया जाता है, बल्कि आवेदक को रु 1 /- सदस्यता शुल्क और न्यूनतम 10 रुपये का अपना शेयर जमा करना होता है।