Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna : यह है एक एक सरकारी दुर्घटना बीमा पॉलिसी जो देती पूरे 2 लाख तक का फायदा, क्या आपको इसके बारे में पता है?
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna क्या हैं?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत में एक सरकारी दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। यदि किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होती है, तो बीमा राशि प्राप्त करने के लिए दावा किया जा सकता है। मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये दिये जाते हैं। यह बीमा एक वर्ष के लिए वैध है और इसे सालाना नवीनीकृत किया जाता है ।
क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?
8 मई 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, व्यक्तियों को बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करके योजना का लाभार्थी बनने की अनुमति देती है। किसी दुर्घटना की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आकस्मिक चोट, विकलांगता या लाभार्थी की मृत्यु के मामलों में भी बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें से सालाना एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में काटी जाती है। यह योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को छोड़कर, 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए बीमा प्रदान करती है।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna Hightlight
आर्टिकल का नाम | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna |
आर्टिकल का प्रकार | केंद्र सरकार द्वारा संचलित |
योजना का लाभ्यर्थी | भारतीय नगरी जिनका उम्र 18-से 70 के बिच हो। |
योजना से लाभ | 2 लाख का दुर्घटना बिमा |
योजना शुरू कब हुआ | 8 मई 2015 को |
योजना की शुरू किसने किया | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने |
ऑफिसियल वेबसाइट | Financialservices.gov.in |
सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आने वाली समस्या का समाधान करना है। इन परिवारों के पास अक्सर घर के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद अपने परिवार का समर्थन करने के लिए इलाज या तत्काल बचत के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पीआईएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू की, जो 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
इस कवरेज के लिए लाभार्थी के बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा आवश्यक है, और प्रीमियम राशि 1 जून से पहले काट ली जाती है। देश में कई बीमा कंपनियां हैं; हालाँकि, सरकार ने अभी भी प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाएँ लागू की हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा कंपनियां बीमा कवरेज के लिए ऊंची दरें वसूलती हैं, जिससे कई व्यक्तियों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी, हर कोई अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा चाहता है। नतीजतन, सरकार ने विशेष रूप से सामान्य आय वर्ग को लक्ष्य करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इस लेख में, हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें लाभ कैसे प्राप्त करें, पात्रता मानदंड और आपको मिलने वाले लाभ शामिल होंगे।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य बिंदु
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य बिंदुओं में कम आय वाले परिवारों के लिए इसकी सामर्थ्य शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बीमा कवरेज से वंचित न रहे। लाभार्थियों को न्यूनतम 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना होगा, जो 1 जून से पहले उनके बैंक खाते से काट लिया जाएगा। यदि ऑटो डेबिट सुविधा 1 जून तक सक्रिय नहीं होती है, तो लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए इस सेवा को स्थापित करने के लिए अपने बैंक में जाना होगा।
पीआईएम सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को उस वित्तीय संकट से बचाना है जो तब उत्पन्न होता है जब मुख्य कमाने वाले की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इन मामलों में, पूरी बीमा राशि बीमाधारक के परिवार को प्रदान की जाती है।
सुरक्षा बीमा योजना के लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कई लाभ प्रदान करती है। इसे देश भर में गरीब परिवारों की मदद करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस योजना में वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल हैं। यदि पीआईएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभार्थी किसी दुर्घटना में शामिल होता है और आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उन्हें 1 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
सड़क दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना में लाभार्थी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, नामांकित व्यक्ति या उनके परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू में एक वर्ष के लिए वैध है लेकिन इसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है। लाभार्थी बनने के लिए बीमाकर्ता को प्रति वर्ष केवल 12 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
हालाँकि, वे योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब उनके पास कोई अन्य बीमा कवरेज न हो। इसके अतिरिक्त, लाभ केवल 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही उठा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ बीमा प्रक्रिया को संभालती हैं। यदि बीमाकर्ता के पास कई बचत खाते हैं, तो वे केवल एक खाते से बीमा लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक वैध है। योजना का लाभ पाने के लिए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि, किसी कारण से, प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो भविष्य में बकाया भुगतान करके लाभ फिर से शुरू किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता भारत का नागरिक हो।
- पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्गों के परिवार ही इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक के पास अपना बैंक बचत खाना होना चाहिए साथ ही बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा भी होनी जरुरी है।
- आवेदनकर्ता की उम्र 18-70 साल के बिच ही होनी चाहिए।
- यदि आवेदक का बैंक खाता बंद हो जायेगा है तो बीमा पॉलिसी भी बंद हो जाएगी इसका ध्यान रखे।
सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम का भुगतान
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भाग लेने के लिए ऑटो डेबिट सुविधा सक्षम बैंक खाता होना आवश्यक है। बैंक द्वारा प्रदान की गई यह सुविधा प्रीमियम भुगतान के रूप में बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से 1 जून से पहले सालाना एक निश्चित राशि (न्यूनतम 12 रुपये) काट लेती है। यदि 1 जून तक बैंक खाते में ऑटो डेबिट सुविधा सक्षम नहीं है, तो यह सुविधा सक्रिय होने पर प्रीमियम भुगतान शुरू हो जाएगा।
सुरक्षा बीमा योजना लाभार्थी की सूची कैसे देखे
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट साईट पर जाये।
- Home Page पर लाभार्थी की सूची के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको दूसरा पेज पर अपने राज्य, जिले और ब्लॉक इत्यादि का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके एरिया में इस योजना के लाभ्यर्थी सूचि आपके सामने दिख जायेगा।
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