आज के इस आर्टिकल में आप जानेंगे Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar Online Apply 2023 – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी। पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar Online Apply
बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें – बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar Yojana के योजना अंतर्गत वृध्द, विधवा, विकलांक, असहाय तथा बंधुआ मजदूरों के लिए Pension Scheme चलाया जाता है।
Social Security Pension Scheme Plan के माध्यम से सरकार समाज में रह रहें ऐसे लोगों को धनराशि देकर उनके जीवन यापन में मदद करने का योजना चला रही है। सरकार के द्वारा हर तरह व्यक्ति जो गरीब,विधवा, विकलांक, असहाय, वृद्ध है इनके लिए अलग अलग तरह के योजना को चलाती है।
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ऐसे योजनाओं के मदद से वैसे लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हो पाती है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर का हो चुकी है और अब वह काम करने के लिए स्वस्थ्य नही है ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा मुफ्त बिहार पेंशन स्कीम के तहत हर महीने 400 रुपए का पेंशन उनके बैंक अकाउंट में भेजा करती है।
हम सभी के आस पर ऐसे बहुत सारें व्यक्ति, महिला मिल जाते है जो गरीब, विकलांक, असहाय, विधवा है और वो बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन यापन चला रहें है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आपको उन्हे बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारें में अवश्य बताना चाहिए|
साथ ही आपको इस योजना के बारें में इस ब्लॉग लेख में बिहार विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार नि शक्त पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारें में कंप्लीट जानकारी के साथ Bihar Pension Scheme Online Application Form के बारें में जानने को मिलेगा।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार – Samajik Suraksha Pension Yojana |
बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है – Bihar Social security Pension Scheme
यह एक ऐसी हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक मदद प्रदान करने वाली स्कीम है जिसके मदद से समाज में रह रहें ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करना है जो समाज में गरीब परिवार के वृध्द, विधवा, विकलांक, असहाय तथा बंधुआ मजदूरों के श्रेणी में आते है।
इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है साथ ही इनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने (वृद्ध) विकलांक होने (असहाय), विधवा (पति का नही होना) होने से यह समाज में बुरी ज़िन्दगी गुजारने पर मजबूर हो जाते है जिनकी मदद उनके परिवार के सदस्य भी ठीक तरह से नही कर पाते है
इन्ही सब कारणो को देखते हुये समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा Bihar SSPMIS Pension Scheme 2023 को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत कई तरह के योजना आती है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता है।
बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया अन्य सरकारी योजना
बिहार सरकार सामाजिक कल्याण पेंशन स्कीम के तहत 3 तरह के योजनाओं को संचालित करती है जिसे बिहार राजय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है जिसमें Laxmi Bai Social Security Pension Scheme, Bihar Disabled Pension Scheme और Bihar Widow Pension Scheme शामिल है
तो वही केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत ऐसे लोगों के लिए Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme और Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme को चलाया जाता है जिसमें लाभार्थी को 400 से 500 की पेंशन राशि हर महीने दिया जाता है।
Widow Pension Scheme – विधवा पेंशन योजना का लिस्ट
बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग ऐसे महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चलाया जाता है जिनके पति की मृत्यु किसी भी कारण से हो गई है और उन्हे निश्चित राशि हर महीने उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है – Indira Gandhi Widow Pension Scheme
भारत सरकार के द्वारा इस योजना को चलाने का मुख्य उदेश्य विधवा महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है उनकी आर्थिक मदद के लिए IGNWPS Scheme चलाना है। इस योजना के अंतर्गत बीपीआईएल परिवार की विधवा महिला जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष है उन्हे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 400/- रुपया प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है – Laxmibai Social Security Pension Scheme
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा महिला जिनकी वार्षिक आय 60,000/- रूपये से कम या जो बीपीएल परिवार की हो परंतु इन्दिरा गंदी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नही हो, को 400/- रुपए प्रतिमाह पेंशन की दर से दी जाती है।
बिहार विधवा पेंशन योजना क्या है – Bihar Vidhwa Pension Yojana
बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत वैसे विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपये उनके बैंक खाते में दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार से कम होना चाहिए।
Disability Pension Scheme – विकलांक पेंशन योजना का लिस्ट 2023
केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए भी सरकारी पेंशन योजना चलाया जाता है जो हमारें समाज में विकलांक की ज़िंदगी जी रहें है और वह किसी भी तरह के काम को करने में सक्षम नही है ऐसे लोगों के मदद के लिए सरकार दो तरह की योजना को चलाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन पेंशन योजना क्या है – Indira Gandhi Disability Pension Scheme
केंद्र सरकार पेंशन योजना IGDPS Scheme की मदद से ऐसे लोगों की आर्थिक मदद किया जाता है जो शरीर से विकलांक है। इस योजना के अंतर्गत बीपीआईएल परिवार जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष एवं उसकी दिव्यांग्ता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वैसे दिव्यांग व्यक्ति को 400/- रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
बिहार निःशक्त पेंशन योजना क्या है – Bihar Disability Pension Scheme
बिहार सरकार के द्वारा BDPS Disability Pension Scheme को चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी आय एवं आयु के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांग्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वैसे दिव्यांग व्यक्ति को 400/- रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।
Old Age Pension Scheme – वृद्धजन पेंशन योजना का लिस्ट
वृद्ध लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे में उनकी स्वस्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है परंतु सरकार इनकी कुछ मदद करने के लिए इनके लिए कई तरह के सरकारी पेंशन योजनाओं को शुरू किया है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है – Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
केंद्र सरकार के द्वारा IGNOAPS Scheme को चलाया जाता है जिसका उदेश्य वृद्धावस्था के व्यक्ति की आर्थिक मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत बीपीआईएल परिवार के 60 से 79 वर्ष आयु के ब्रिध व्यक्ति को 400/- रुपया प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रुपया प्रतिमह की दर से पेंशन दी जाती है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है – Mukhyamantri Vridha Pension Yojna
बिहार राज्य के सभी वर्गों एवं आय के वृद्धजन जिनकी आयु 60 से 79 वर्ष है साथ ही जिनको केंद्र / बिहार राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नही हो रही है, उन्हे 400/- रूपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ – Benefits of Bihar Pension Scheme in Hindi
समाज में हर लोग अपने मेहनत के बल पर अपना जीवनयापन किसी भी तरह से कर ही लेते है परंतु वृद्ध, विधवा, विकलांक, असहाय लोग हमेशा से जीवन जीने के लिए कठिनाई का सामना करते है और हमेशा आर्थिक स्थिति से गुजरते है इस तरह के पेंशन योजना का कई लाभ होता है: –
- इसके मदद से वृद्ध, विधवा, विकलांक, असहाय लोगों को सरकार की तरफ से हर माह पेंशन के रूप में 400 से 500/- रूपये दिया जाता है।
- सरकार के द्वारा दिया गया इस राशि से उनके जीवन यापन में मदद मिल सकती है।
- विधवा महिलाओ, वृद्ध व्यक्ति, विकलांक व्यक्तियों को किसी अन्य पर निर्भर कम करने में मदद मिल सकती है।
- इस तरह के योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उदेश्य वृद्ध, विधवा, विकलांक, असहाय लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
Eligibility Criteria – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता |
इसके अंतर्गत जितने भी तरह के बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाया जाता है उसके आवेदन के लिए Bihar Pension Portal की मदद से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को इन सभी पात्रता को पूरा करना होगा: –
- इसके लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हो, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम हो।
- साथ ही आवेदक बीपीएल परिवार (हर योजना में लागू नही) के अंतर्गत आते हो।
Documents Required – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ |
बिहार या केंद्र सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली कई तरह के पेंशन योजना में आवेदन कर इसका लाभ लेने के लिए आवेदक के पास नीचे दिया गया सभी डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी: –
- दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
- बैंक खाता पासबूक की छायाप्रति
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ( मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म बिहार PDF Download)
- विकलांकता प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
नोट: – ऊपर में दिया गया सभी दस्तावेज़ अलग-अलग योजनाओं के लिए लागू होता है।
बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
Samajik Suraksha Pension Yojana Bihar Online Apply |
अगर आप भी वृद्ध, दिव्यांग तथा विधवाओं के श्रेणी में आ आते है जिनकी वार्षिक आय 60,000/- रूपये से कम है तब आप बिहार और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के चलाये जा रहें Pension Yojana Online Apply कर सकते है इसके लिए आपको नीचे दिया गया हर एक स्टेप्स को फॉलो करना होगा: –
- बिहार पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आवेदक को सबसे पहले Bihar RTPS Portal पर जाना होगा।
- जहां पर दिया गया “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र” के लिंक पर क्लिक करना होगा, इसके लिए आप Bihar Pension Yojna Online Apply Direct Form Link की भी मदद ले सकते है।
- उसके बाद आपके सामने आपके सामने समाज कल्याण विभाग का प्रपत्र-1 फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
4. जिसमें सबसे पहले आवेदक को Scheme Name को सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए वह ऑनलाइन आवेदन करने वालें है।
5. उसके बाद आवेदक को अपना लिंग, अभिवादन को सेलेक्ट कर अपना नाम, आधार संख्या, पिता का नाम, माता का नाम, एस.ई.सी.सी. संख्या / राशन कार्ड संख्या, निर्वाचन परिचय पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोटी, आवेदक का चिन्ह का जानकारी भरने के बाद पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करें।
6. फिर निवास का पूरा पता विकल्प में अपना जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड, पंचायत को सेलेक्ट कर वार्ड नंबर, ग्राम, थाना, डाकघर, पिन कोड की जानकारी सही सही दर्ज करें।
7. उसके बाद आवेदक को अपना बैंक खाता संख्या, आईएफ़एससी कोड, बैंक का नाम, शाखा का नाम को सही सही दर्ज करना है।
8. फॉर्म में पूछा गया सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आप आवेदन के साथ क्या – क्या डॉक्युमेंट्स अपलोड करने जा रहें है उसके विकल्प पर टिक करें।
9. उसके बाद सहमति / Consent for RAS सेक्शन में YES पर टिक कर, अगले सेक्शन स्व-घोषणा एवं सहमति / Self Declaration and Consent में Agree पर टिक कर Next बटन पर क्लिक करें।
10. अब आवेदक के सामने Document Upload करने का पेज आ जाएगा, जिसमें मांगा गया दस्तावेज़ को पीडीएफ़ फ़ाइल में अपलोड कर Upload बटन पर क्लिक करें।
11. इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद न्यू पेज में Submit Application पर क्लिक कर बिहार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप दे। फिर अपना सबमिट फॉर्म का फ़ाइनल प्रिंट को अपने पास सुरक्षित रखें।
आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया – बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा दी जाती है।
तो वही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्त पेंशन योजना की स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाती है साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति निदेशालय स्तर से की जाती है।
पेंशन भुगतान की प्रक्रिया – Bihar Social Security Pension Scheme Payment
सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुकों को राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण विधि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लाभूकों के द्वारा उपलब्ध करवाएँ गए बैंक खाता संख्या के आधार पर लाभुकों के खाते में सीधे भुगतान राज्य स्तर से ही किया जाता है।
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