इस आर्टिकल में में Residential Certificate के बारे सभी जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Residential Certificate, आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता हैं?
किसी राज्य में रहने वाले नागरिकों को निवास का प्रमाण पत्र होना जरुरी होता हैं, जिससे यह व्यतीत होता हैं, कि व्यक्ति राज्य में किस गांव किस जिले या किस शहर के निवास हैं। बिहार में पानी या बिजली कनेक्शन लेने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं। साथ ही सरकारी योजना या किसी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन देने के वक्त भी आपसे निवास प्रमाण पत्र की मांग की जाती हैं।
बिहार सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को आवासीय प्रमाण पत्र जारी करती हैं। जिसके माध्यम से बिहार में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की सेवाये का लाभ लेने में मद्दत मिलता हैं। निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को कुछ निम्न्लिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं जिसका लिस्ट निचे दिया गया हैं।
Table of Contents
आवासीय/निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज?
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पास बुक इत्यादि।
- आवेदन फॉर्म जिसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा।
आवेदन फॉर्म PDF लिंक |
लाभ्यर्थी | राज्य का निवासी होना चाहिए |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभ | सरकारी सेवाओं का |
फॉर्म का भाषा | हिंदी |
Officail Website | क्लिक करें (इसी वेबसाइट से आवेदक कर सकते हैं) |
Download PDF Form Normal | यहाँ क्लिक करें (अब इसका जरुरत नही पड़ता हैं) |
Download PDF Form(TATKAL) | यहाँ क्लिक करें (अब इसका जरुरत नही पड़ता हैं) |
प्रखंड और अंचल से सम्बंधित
यहाँ से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर ले, उसके बाद आपको अपना सभी जानकारी इस फॉर्म में भरना होगा। उसके बाद अपना जरुरी दस्तवेज का फोटो कॉपी इस फॉर्म के साथ संगलन करना होगा।
Application for Residential Certificate
इतना करने के बाद आपको अपने प्रखंड/अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर जा कर ये फॉर्म जमा करना होगा, जमा करने पर आपको एक रसीद मिलेगा जिस पर आपका सभी विवरण होगा जो आप फॉर्म पर भरें हुए थे।
RTPS क्या होता हैं और इससे क्या फयदा हैं?
Right to Public Service:- बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना हैं, जिसके माध्यम से आप आप घर बैठे अपने सस्मार्टफोन या कंप्यूटर से जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र बनावा सकते है।इससे आप घर पर बैठे ऑनलाइन जाति ,आय और आवसीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, और घर पर बैठे ऑनलाइन इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये RTPS की फायदे हैं।
आवासीय प्रमाण पत्र कब और कैसे मिलेगा?
आवसीय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए दो तरीका हैं एक सामान्य और दूसरा तत्काल सेवा। सामान्य सेवा के तहत 10 कार्यदिवस में बनेंगे। जबकि तत्काल सेवा में यह 2 कार्यदिवस में ही बन जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने लोक सेवा का अधिकार कानून (आरटीपीएस) के तहत शामिल सेवाओं में हुए संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। RTPS में हुए इन संशोधनों(बदला) पर कैबिनेट की मुहर पहले ही लग चुकी हैं।
ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद इसे आप ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी साइबर कैफे या कॉमन सर्विस सेंटर पर जा कर बहुत ही आसानी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। जिसके लिए आपको करीब Rs.10/- से Rs.20/- तक देना होगा। याद रखे जब आप अपना प्रमाण पत्र प्रिंट करवाने जाये तो अपना रसीद ले कर जरूर जाये जो आपको RTPS काउंटर पर मिलता हैं। अगर आप बिना रसीद के जायेंगे तो फिर आपका प्रमाण पत्र प्रिंट नही हो पायेगा।
Residence Apply Onlineऊपर का जो प्रक्रिया हमने आपको बताया सभी ऑफलाइन का प्रक्रिया हैं, अगर आप Online बनवाना चाहते हैं, ओ सुविधा भी अब बिहार सरकार दे रही हैं। आप चाहे तो घर बैठे अपना आवासीय/जातिय/आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए निचे लिंक पर क्लिक करके विस्तार से जाने। बिहार में आवासीय के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें बिना OTP के और घर बैठे प्राप्त करें l |
इस प्रिक्रिया को अपना कर आप बहुत ही आसानी से अपना आवासीय बनवा सकते हैं घर बैठे।
इसे भी पढ़े:-
- RTPS के नए वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें
- जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे करें यहाँ क्लिक करें
- बिहार जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
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Chotki hardiya
Hardiya
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Kahala सुभानी टोला
अवाशिय प्रमाण पत्र बनवाने है