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Form 15g Kya Hai- 15g फॉर्म क्या है?
Form 15g Kya Hai: फॉर्म 15G एक घोषणा पत्र है जिसे व्यक्ति भारतीय आयकर विभाग को सबमिट करते हैं ताकि वे कुछ प्रकार की आय पर कटौती के लिए कर कटौती (TDS) से छूट प्राप्त कर सकें। इसका प्रमुख उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनकी कोई कर योग्य आय नहीं होती है या कर योग्य आय सीमा से कम होती है और वे अपनी आय पर टीडीएस कटौती को रोकना चाहते हैं।
फॉर्म 15G उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो भारतीय निवासी हैं और उम्र 60 से कम है या हिन्दू संयुक्त परिवार (HUF) हैं। यह फॉर्म जमा किया जाता है ताकि व्यक्ति बचत खातों, निश्चित जमा, आवर्ती जमा और अन्य निर्दिष्ट आय पर टीडीएस कटौती से बच सकें। इस फॉर्म को जमा करके, व्यक्ति घोषित करता है कि उनकी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय कर योग्य सीमा से कम है और इसलिए उन्हें कर देने की जिम्मेदारी नहीं है।
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Form 15g Download Pdf कैसे करें?
फॉर्म 15G को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए आपको भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फॉर्म 15G को डाउनलोड करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1. भारतीय आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर, “Forms” खंड के लिए ढेर सारे विकल्प में खोज करें। यह खंड आमतौर पर वेबसाइट के शीर्ष मेनू या बाएं हाथ के मेनू में स्थित होता है।
3. फॉर्म्स खंड में, “Income Tax Form” या “Download” से संबंधित विकल्प ढूंढें।
4. आपको सूची में फॉर्म 15G का चयन करना होगा। यह फॉर्म आमतौर पर “नियमित डाउनलोड” या “फॉर्म नंबर” के तहत उपलब्ध होता है।
5. फॉर्म 15G के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।
ध्यान दें कि यह स्थानांतरित हो सकता है और आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपडेट होने के बाद यहां बदल सकता है। इसलिए, आपको इन चरणों को उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
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Form 15g Download in Word Format
आप 15g फॉर्म खोज रहे हैं, तो आपको बता दे आप बिलकुल सही जगह पर हैं। अगर आप Form 15g Download in Word Format में चाहते हैं तो निचे बॉक्स में लिंक दिया गया हैं। उस लिंक से आप Form 15g Download in Word Format में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप Form 15g Download Pdf में डाउनलोड करना चाहते है तो ऊपर की बॉक्स में क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।
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फॉर्म 15G सबमिट करने के लिए कौन पात्र है?
फॉर्म 15G भारतीय आयकर विभाग के तहत आयकर विभाग अधिनियम, 1961 के तहत प्राथमिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है जो आयकर कटौती के अधिकांश या सम्पूर्ण रूप से बचने के लिए योग्य होते हैं। निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यक्ति 15G फॉर्म जमा कर सकते हैं:
- आपकी आयकर दायित्व की कोई भी देनदारी नहीं होनी चाहिए।
- आपकी अनुक्रमिक वार्षिक आय छूट की गणना आयकर विभाग के द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
- आपकी वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयकर आपातकालीन जमा द्वारा आपका पुनःआय किया गया नहीं होना चाहिए।
- आपकी वर्तमान वित्तीय वर्ष में ब्याज, देय व्याज, इंटरेस्ट, मुनाफे आदि के रूप में किसी भी नगद राशि की आय प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- आपकी कुल आयकर मान्यता प्राप्त आय राशि सीमा से कम होनी चाहिए।
यदि आप उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप 15G फॉर्म जमा कर सकते हैं और आयकर कटौती अधिकांश या सम्पूर्ण रूप से बचने के लिए योग्य होते हैं।
15g Form Kaise Bhare- 15g फॉर्म कैसे भरें?
फॉर्म 15G में निम्नलिखित जानकारी भरनी होती है:
1. व्यक्तिगत जानकारी (Personal Information): अपना नाम, पिता का नाम, पता, शहर, पिनकोड, राज्य, देश, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पैन कार्ड नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
2. वित्तीय वर्ष (Financial Year): वर्तमान वित्तीय वर्ष का विवरण दें।
3. पैन कार्ड की प्रतिलिपि (PAN Card Copy): पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।
4. आयकर आय (Income Tax Teturn): वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल आय की जानकारी दें।
5. आयकर दायित्व (Income Tax Liability): आयकर कटौती के लिए आयकर दायित्व की जानकारी दें, जैसे कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितना आयकर कटा था।
6. ब्याज, देय व्याज, मुनाफे, आदि: वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज, देय व्याज, मुनाफे, आदि की जानकारी दें।
7. अन्य विवरण (Other Details): अन्य आवश्यक विवरण जैसे आयकर विभाग की नोटिस नंबर, पिछले वित्तीय वर्ष में जमा किए गए आयकर रिटर्न की तिथि, और जरूरी दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
8. आयकर आय की गणना (Income Tax Calculation): वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली आयकर आय की गणना करें। यह आय विवरण जैसे कि सैलरी, ब्याज, इंटरेस्ट, मुनाफे, पेंशन, विविध आयकर छूट, आदि को सम्मिलित करता है।
9. आयकर कटौती (Income Tax Deduction): वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा भुगतान किए गए आयकर कटौती की जानकारी दें। यह शामिल कर सकता है प्रायोगिक कटौती, टीडीएस कटौती, बैंक वित्तीय लेनदेन, आदि।
10. अनुपात (Ratio): आयकर आय और आयकर कटौती का अनुपात जानकारी दें। यदि आयकर कटौती आय से कम होती है, तो इसे विस्तार से व्याख्या करें।
11. अधिसूचना (Notification): फॉर्म को भरने के समय आयकर विभाग द्वारा जारी की गई किसी भी अधिसूचना की जानकारी दें।
12. टिप्पणियां (Comments): यदि आपको किसी विशेष मुद्दे पर टिप्पणी करनी हो तो इस अनुभाग में टिप्पणी दें।
फॉर्म को पूरा करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भरा गया फॉर्म सही हैं।
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