आज के इस आर्टिकल आप जानेंगे Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार, पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar |
Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar – बिहार सरकार को गरीबों की सरकार कहा जाता है जो गरीब परिवारों के कल्याण के लिए तरह – तरह के सरकारी योजनाओं को लाते रहती है जिसमें से बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया Nishakt Vivah Protsahan Yojana Bihar 2023 योजना की तारीफ हर कोई कर रहा है
क्योंकि अक्सर सरकार गरीब परिवारों के कल्याण के लिए कई तरह के सरकारी योजनाओं को शुरू तो करती है पर समाज में ऐसे भी लोग निवास करते है जो अपने जीवन यापन करने में लाचार है जिनमें से विकलांक लोग है जो अपने जीवन स्तर को चाह कर भी अच्छा नही कर पाते है
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परंतु बिहार सरकर के द्वारा निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना bihar उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और इसके मदद से वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते है। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा हर दिव्यांग वर और वधू को 1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान किया जाता है।
अगर आपके भी परिवार या आस – पास के समाज में दिव्यांग लड़का या लड़की (वर या वधू) है जिनकी शादी हो चुकी है तब आप उनकी मदद करने के लिए उन्हे Bihar Disabled Marriage Grant Scheme 2023 के बारें में विस्तृत जानकारी इस ब्लॉग को पढ़कर बता सकते है।
Bihar Viklang Vivah Anudan Yojana क्या है ?
बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके जरिये राज्य सरकार वैसे लोगो को आर्थिक मदद करने के लिए 1 लाख रुपए तक मुआवजा प्रदान करती है जो विकलांक / दिव्यांग / Disabled है।
अगर कोई लड़का या लड़की शरीक रूप से विकलांक होने के श्रेणी में आते है और उनके पास Disability Certificate है और वह किसी दूसरे लड़का या लड़की से शादी करते है जो शारीरक डिसेबल हो या नही हो, बल्कि वर वधू में से कोई एक (लड़का या लड़की) विकलांक के श्रेणी में आते है
तब समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल या जिला समाज कल्याण ऑफिस में मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2023 के लिए आवेदन करते है तब उनको बिहार सरकार के द्वारा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1 लाख रुपया दिया जाएगा,
अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वर और वधू दोनों विकलांक होने के श्रेणी में आते है ऐसे में दोनों लोगों को एक साथ आवेदन करना होगा और आवेदन सत्यापन के बाद ऐसे लाभार्थी को 2 लाख निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हे नए जीवन यापन करने में मदद मिल सकता है।
निःशक्तजन का अर्थ क्या होता है – बिहार निःशक्तजन विवाह योजना के बारें में |
ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित किसी नि:शक्तता से कम से कम 40 प्रतिशत ग्रस्त है। यानि वो व्यक्ति जो विकलांक है और डॉक्टर के द्वारा उन्हे विकलांकता प्रमाण पत्र दिया गया हो और वह 40% से धिक विकलांक होने के श्रेणी में आते है उन्हे निःशक्तजन कहते है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ – Benefits of Bihar Disabled Marriage Grant Scheme |
इस प्रकार के योजना से समाज में वैसे लोगों को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल सकता है जो विकलांक है साथ ही वह अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और Bihar Viklank Yojana 2023 के जरिये मिलने वाला अनुदान राशि से स्वरोजगार भी शुरू कर सकते है।
- बिहार विकलांक विवाह योजना योजना शुरू होने से समाज में विकलांक लड़के और लड़कियों के शादी होने की संख्या में वृद्धि होगी।
- अगर लड़का विकलांक है या लड़की विकलांक है और दोनों शादी करते है तब उन्हे 1 लाख रुपए का अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है।
- अगर वर वधू का जोड़ा अगर दोनों विकलांक के श्रेणी में आते है तब उन्हे 2 लाख रुपया दिया जाएगा।
- अब तक इस योजना के जरिये बिहार के हजारों दिव्यांग लोगों को आर्थिक मदद दिया जा चुका है।
- विकलांक लड़का या लड़की से शादी करने वालें वर या वधू को बिहार सरकार के द्वारा कई तरह के लाभ देने के लिए पात्र किया जाता है।
- योजना के जरिये मिलने वाली राशि से वह अपना जीवन बेहतर करने के लिए स्वरोजगार को भी शुरू कर सकते है।
- इस योजना को शुरू करने के सरकार का दूसरा मकसद Desabled लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है।
अनुदान राशि – बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में कितना पैसा दिया जाता है |
बिहार सरकार का लक्ष्य इस योजना की मदद से अधिक से अधिक विकलांक लोगों को उनकी आर्थिक मदद करने के लिए अनुदान राशि विवाह योजना के तहत प्रदान करना है जिसमें प्रत्येक आवेदक को 1 लाख रुपया तक का अनुदान राशि दिया जाता है
इसके साथ ही यदि वर वधू शादी का जोड़ा दोनों विकलांक के श्रेणी में आते है तब उन्हे एक साथ दो आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हे 2 लाख तक की अनुदान राशि उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है।
Bihar Disabled Marriage Grant Scheme में पैसा आने में कितना समय लग जाता है?
जब कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरक रूप से विकलांक है और वह Bihar Viklank Bihar Yojna 2023 के लिए ऑफलाइन जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस या आरटीपीएस काउंटर में करते है या बिहार सरकार के e-Suvidha Portal पर जब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खुद से करते है
जिसमें उनसे मांगे गए दस्तावेज़ को अपलोड कर सही सही जानकारी भर कर आवेदन को सबमिट कर देते है तब उन्हे आवेदन संख्या दे दिया जाता है जिसके जरिये अपना एप्लिकेशन का स्टेटस देखा जा सकता है। आवेदन को अनुदान विवाह राशि देने से पहले
उनके एप्लिकेशन फॉर्म को कई स्तर पर जांचा जाता है और अगले चरण के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगर आपका एप्लिकेशन हर चरण में सही सत्यापन हो जाता है तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है जिसमें अधिकतम 6 महीने का समय लग जाता है यह समय अधिकारियों के कार्य करने के गति पर निर्भर करता है।
Eligibility – दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार 2023 |
अब तक तो आपको यह जानकारी पता चल ही चुका होगा कि Viklank Vivah Yojana Bihar हर किसी के लिए नही है इसमें सिर्फ वही वर या वधू आवेदन कर सकते है जिनका शादी का जोड़ा में से कोई एक विकलांक के श्रेणी में आता हो। नीचे Bihar Divyang Vivah Yojna पात्रता दिया गया है: –
- इसके लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है
- अगर आवेदक किसी दूसरे राज्य से बिहार में पिछले 10 वर्षों से लगातार निवास कर रहा है तब वह भी आवेदन दे सकता है।
- साथ ही आवेदक या आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- शादी के तारीख तक लड़की (वधू) की उम्र 18 वर्ष से अधिक तो वही लड़का (वर) की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग के श्रेणी में आता हो।
- साथ ही बिहार सरकार के द्वारा दिया गया Disability Certificate होना आवश्यक है।
- इसके अलावा आवेदक को शादी के 2 साल के अंदर निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के लिए आवेदन करना होगा।
Document Requried – दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज |
अगर आपके परिवार या समाज में ऐसा कोई शादी का जोड़ा रहता है जिनकी शादी हाल ही में हुई है या कुछ वर्ष बीत गया है आप उनकी मदद करने के लिए इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के बारें में बता सकते है जिसके लिए उन्हे नीचे दिया गया दस्तावेज़ की जरूरत पड़ेगा: –
- आधार कार्ड (वर और वधू दोनों का) बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है
- पैन कार्ड (आवेदक या आवेदिका का) बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- लड़की की जन्मतिथि
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता नंबर (आवेदक या आवेदिका का)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- शादी का फोटो
- गवाह का फोटो और हस्ताक्षर (आदेशानुसार आवश्यक)
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (40% से अधिक विकलांक)
- विवाह प्रमाण पत्र (लागू नही होता)
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें? |
निःशक्तजन व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन को जमा कर सकते है जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाता है। आप अपने सुविधा के अनुसार किसी एक के माध्यम से आवेदन दे सकते है जिसकी प्रक्रिया आगे बताया गया है|
Disabled Marriage Promotion Grant Scheme योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- दिव्यांग व्यक्ति को बिहार विवाह अनुदान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन देने के लिए सबसे पहले ऊपर में बताया गया Documents (दस्तावेज़) की फोटो कॉपी और ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स को अपने साथ अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में लेकर जाना होगा।
- जिसके काउंटर से Application form of Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana लेना होगा
- जिसमें पूछा गया जानकारी को भरना होगा, साथ ही आवेदक को फोटो चिपकाना और सिग्नेचर करना होगा।
- फिर उसके नीचे मांगे गए सभी दस्तावेज़ की फोटो कॉपी को अटैच कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- अगर अधिकारी आवेदक से शादी का फोटो देखने की इक्षा जाहीर करते है तब उन्हे दिखाना होगा या उसका एक प्रति आवेदन के साथ लगाना होगा।
- उसके बाद आपके द्वारा दिया गया एप्लिकेशन फॉर्म में जानकारी और सभी दस्तावेज़ को जांचा जाएगा।
- जिसके सही पाएँ जाने पर आपके बैंक अकाउंट में अनुदान की राशि भेज दिया जाएगा।
Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Anudan Yojna के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2023 |
- इसके लिए आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के e Suvidha Portal पर जाना होगा, जहां पर Menu में दिया गया Registration लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जहां पर कई तरह के योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंजीकरण का विकल्प होगा, परंतु आपको मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. आपके सामने खुले फॉर्म में सबसे पहले अपना Distric को सेलेक्ट कर Mobile Number, Name, Aadhaar Number, Password (अपने अनुसार कोई भी) को दर्ज कर दिख रहा कैप्चा कोड को भरकर Register बटन पर क्लिक करना है।
4. इसके बाद आपका पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर आपका Username और Password भेज दिया जाता है जिसके मदद से Login लिंक पर क्लिक कर अपना अकाउंट को लॉगिन करें।
5. फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें मांगे गए सभी जानकारी को सही सही भरना है और मांगे गए दस्तावेज़ को पीडीएफ़ फ़ाइल में अपलोड करना है इसके बाद अंतिम में Submit बटन पर क्लिक करना है।
6. यह सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जिसके बाद आपको Application Number दे दिया जाता है जिसकी मदद से एप्लिकेशन का स्टेटस भी देखा जा सकता है।
FAQ |
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना bihar उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और इसके मदद से वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते है। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा हर दिव्यांग वर और वधू को 1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान किया जाता है।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
इसके लिए आपको आवेदन देना होगा, जिसका प्रक्रिया ऊपर बतया गया हैं।
विकलांग की शादी कैसे होती है?
विकलांग/दिव्यांग की शादी वैसे ही होती हैं जैसे आम इंसान की होती हैं।
अंतरजातीय विवाह करने में कितना पैसा मिलता है?
बिहार में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
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