आज के इस आर्टिकल हम आपको Parivarik Labh Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले अगर आप Rashtriya Parivarik Labh Yojana के बारे जनना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े। |
पारिवारिक लाभ योजना क्या हैं | Parivarik Labh Yojana |
Parivarik Labh Yojana:- मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार (Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar) में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक के आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की धन राशि सहायता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रदान कीया जायेगा।
Bihar Parivarik Labh Yojana 2024 in Hindi
बिहार सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना को राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था। क्यूंकि लोगो ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते जिसके कारण लोग अपनी जान खतरे में तो डालते ही हैं, और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते बार- बार लोगों की मृत्यु भी हो जाने के कारन ऐसे सभी परिवारों को बिहार पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आज हम अपने इस आर्टिकल (Articale) के माध्यम से आपको बतागें की आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार (Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar) में कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं। और इससे जुडी जानकारी जैसे योजना के लिए पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज की भी जानकारी देंगे, इसलिए हमारा इस आर्टिकल (Articale) को अंत तक पढ़ें।
Table of Contents
Parivarik Labh Yojana Benefit :- पारिवारिक लाभ योजना
बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अनुमंडल कार्यालय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत मृत्यु होने वाले के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। क्यूंकि दुर्घटना किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकता है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार (Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar) में मृत्यु होने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मृतक के आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रदान कीया जाएगा। यदि आप पात्र उम्मीदवार है, और आप बिहार के मूल निवासी है, या आपको राज्य में निवास करते हुए 10 – 12 वर्षों से अधिक समय हो गया है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar) के लिए आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग में या फिर सबडिविजन ऑफिस या एसडीओ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार के गरीबी रेखा से निचे निवेस करने वाले नागरिक |
उदेश्य | आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता |
आर्थिक राशि | 20 हजार रुपए |
आवेदन | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
Download PDF Form | Download Now |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
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पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरुरी दस्तावेज।
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृतक का आधार कार्ड
- बी पी एल या राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदन कर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक सम्बंधित खाता विवरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि
- निवास प्रमाण पत्र
Eligibility for Family Benefit Scheme : बिहार परिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार (मृतक) बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। या उम्मीदवार (मृतक) को राज्य में निवास करते हुए 10 – 12 वर्ष से अधिक समय हो चूका हो।
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, यानी की उम्मीदवार (मृतक) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो।
- मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बिच होनी चाहिए, अगर प्रमाणित दस्तावेज में इससे अधिक या कम उम्र पायी गयी तो आवेदन की अस्वीकृति माना जायेगा।
- कमाऊ सदस्य की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुयी हो।
- व्यक्ति का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।
Benefits of Bihar Family Benefit Scheme : बिहार परिवारिक लाभ योजना के फायदे :-
- इस योजना के तहत सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को ही लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत जो लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते होंगे। उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी जिसके कारन परिवार को थोड़ा आवश्यक चीजों के लिए सहूलियत या आराम मिल सके।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (Category) के सभी लोगो के लिए यह योजना बिहार सरकार (मुख्यमंत्री) के द्वारा शुरू की गई है।
Purpose of Bihar Family Benefit Scheme : बिहार पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य :-
बिहार पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य :-बिहार पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करना है। जैसे की आप सभी जानते है की परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला होता है, और पूरा परिवार उसी पर आश्रित या निर्भर होता है। उसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था मे परिवार की हालत बिगड़ने लगता है। जिसके कारण परिवार को काफी समस्याओं लरना परता है।
इस योजना के शुरू होने से बिहार के बहुत से लोगो को आर्थिक सहायता के रूप में धन राशि उपलब्ध करा हैं। ये राशि सीधे मृतक (उम्मीदवार) के खाते में डाल हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। यदि आवेदक का बैंक अकाउंट सहकारी बैंक में है तो वह योजना का लाभ लेने से वंचित रह जायेगे। परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धन राशि से परिवार को एक सहारा मिल जाता हैं।
पारिवारिक लाभ योजना बिहार के लिए आवेदन :-
इस योजना के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स बता रहे है। आप निचे लिखे स्टेप को ध्यान से पढ़े :-
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले एसडीओ ऑफिस से संपर्क करना होगा।
- आपको एफआईआर (FIR) की फोटो कॉपी लेनी होगी और आप इस योजना का आवेदन फॉर्म भी लेना होगा।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को पूरा भर लें और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन फॉर्म के साथ एक साथ कर लें।
- इसके बाद आप इस फॉर्म को एसडीओ के कार्यालय (SDO OFFICE) में जमा कर दें और वहां से रसीद ले ले।
- इसके बाद एसडीओ (SDO) अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आपको एसडीओ ऑफिस में जमा करना है लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी। आइये जानते है, कैसे आप आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया:-
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया पूरा करना होगा, अभी इस योजना के लिए बिहार सरकार ऑनलाइन के माध्यम से आवदेन लेने की सुविधा नही हैं।
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी वसुधा केंद्र, प्रखण्ड कार्यालय, एस डी ओ SDO ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा। जहाँ से आपको एक फॉर्म लेना होगा जो फॉर्म आपको इसी पोस्ट में डाउनलोड (Download Now) करने का ऑप्शन मिल जायेगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- ऊपर बताया गया सभी दस्तावेजों का छाया प्रति फॉर्म के साथ संगलन करना होगा।
- उसके बाद आपको अपने पंचायत प्रधान (मुखिया) या प्रखण्ड कार्यालय में जमा करना होता हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाती हैं। और जाँच करने के बाद लाभयर्थी के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जायेगा।
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अगर आप किसी अन्य योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमे कमेंट करें, हम उस योजना के बारे में विस्तार से पोस्ट के माध्यम से जानकारी दूंगा। धन्यवाद www.BiharForm.com |