मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के तहत मिलेगा 10 लाख लोन वापस करना हैं 5 लाख
Mukhyamantri Udyami Yojana
Mukhyamantri Udyami Yojana
27 December 2022
यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया है जिसके अंतर्गत बिहार राज्ये के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग आते हैं।
इस योजना के माध्यम से, बिहार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है की बिहार में उद्योगों की स्थापना किया जा सके ताकि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके |
किन लोगो को मिल सकता हे लाभ?
आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग/ महिला/ युवा वर्ग का हो |
आवेदक कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण किया हो |
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए |
आवेदक इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, GST, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेजिस्टर्ड होना अनिवार्य हैं। ( बाद में भी दे सकते हैं )
पार्टनरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN कार्ड पर भी किया जा सकता हैं|
प्रस्तावित फर्म के नाम से चालु खाता (Current Account) होना चाहिए। नही होने पर अपने Saving Account से अप्लाई कर सकते हैं।