आज के इस आर्टिकल में आप जानेंगे Dakhil Kharij Online Kaise Kare-ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें। पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
Dakhil Kharij Online Kaise Kare? |
Dakhil Kharij Online Apply |Mutation Status Bihar – खरीदा गया जमीन या उपहार में मिले संपत्ति को अपने नाम पर कानूनी रूप से कराने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज (Land Mutation) कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन (Land) को खरीदता है|
या किसी व्यक्ति को अपने पिता के द्वारा उपहार में उनकी संपत्ति (जमीन, घर इत्यादि) मिलता है और इसे अपने नाम पर कानूनी रूप से कराने की प्रक्रिया को लैंड म्यूटेशन कहा जाता है जिससे हस्तांतरित संपप्ति में नाम परिवर्तन किया जाता है।
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अगर आप भी बिहार के रहने वालें है और हाल ही में किसी भी प्रकार का जमीन / खेत / मकान इत्यादि को खरीदा है या उपहार में मिला है तब इसका Bihar Dakhil Kharij करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका Property आपके नाम पर कानूनी रूप से नही होता है।
बिहार में दाखिल खारिज की प्रक्रिया को काफी सरल और आसान कर दिया गया है जिससे हर कोई व्यक्ति खुद से ही अपने भूमि का ऑनलाइन दाखिल खारिज बिहार कर सकता है अगर आप भी इंटरनेट पर Dakhil Kharij Online Apply & Mutation Status check कैसे करें के बारें में सर्च कर रहें है|
ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें? |
तब आपको इस ब्लॉग लेख में Bihar Dakhil kharij Online Apply Kaise kare के बारें में विस्तृत रूप से हर स्टेप्स को फॉलो करके Bihar Land Mutation Online Apply in Hindi के बारें में जानने वालें है। निचे आपको Online Apply के लिए ऑफिसियल Website Link भी मिल जायेगा, जहाँ से आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दाखिल खारिज क्या होता है – What is Land Mutation in Hindi
जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने संपत्ति (जमीन / खेत / मकान इत्यादि) को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बेचा जाता है या किसी व्यक्ति को खानदानी पिता का संपत्ति उपहार में मिलता है तब इसे एक नाम से दूसरे नाम पर सरकारी रजिस्टर के Correction Slip में ट्रांसफर (हस्तांतरित) करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है।
उदाहरण के रूप में राम के पास एक लैंड प्रोपेर्टी (जमीन) है जो उसके नाम पर सरकारी रजिस्टर में पंजीकृत है परंतु वह अपना प्रोपेर्टी श्याम को बेच देता है तब श्याम उस प्रोपेर्टी को अपने नाम पर करवाने के लिए दाखिल खारिज (Land Mutation) का मदद लेता है जिसके बाद जमाबंदी रसीद जमीन खरीदने वालें के नाम पर कर दिया जाता है।
दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है – Meaning of Land Mutation in Hindi
दाखिल का अर्थ स्वीकृत नाम होता है तो वही खारिज का अर्थ हटाना या बदलना होता है इसे एक करने पर स्वीकृत नाम को हटाना होता है। Dakhil Kharij को अंग्रेजी में Land Mutation भी बोला जाता है। जब किसी जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है
तब वह प्रोपेर्टी किसी दूसरे व्यक्ति (नए मालिक) के नाम कर दिया जाता है साथ ही अब सरकार को उस जमीन का भूमि लगान (Land Tax) नए मालिक को देना होता है। लैंड म्यूटेशन में प्रोपेर्टी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी हस्तांतरित किया जाता है जिसमें मालिकाना हक रखने वालें का नाम में संसोधन करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोला जाता है।
दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य क्यों है – Importance of Land Mutation in Hindi |
- खरीदा गया जमीन का जब तक Dakhil Kharij नही करवाते है तब तक सरकारी रजिस्टर में उस जमीन का मालिक भूमि विक्रेता ही रहता है।
- अपने पैतृक भूमि का Land Mutation करवाना बहुत ही जरूरी होता है इसके बिना देश का कोई भी नागरिक भूमि का स्वामी नहीं बन सकता है।
- जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए बिहार दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है।
- साथ ही अगर आपके पिताजी का प्रोपेर्टी उनके नाम पर है और उसे अपने नाम पर करवाना चाहते है तब आपको Dakhil Kharij करवाना होगा।
- भू लगान देने के लिए यह सबसे अहम है कि प्रोपेर्टी का मालिक आप है और आपके नाम पर ही जमीन है इसके लिए दाखिल खारिज करवाना होता है।
- भूमि के मालिकाना हक से संबंधित विवाद के निपटारे में इसका अहम योग दान माना जाता है।
- इसके मदद से भूमि विक्रेता और भूमि खरीददारी करने वालें के साथ किसी भी तरह के समस्या का सामना करना नही पड़ता है।
बिहार में दाखिल खारिज कब और कैसे करवाएं – Bihar Dakhil Kharij Online Kaise Kare 2023 |
जब भी आप बिहार के किसी भी तहसील क्षेत्र में नया जमीन ले, तब आपको तुरंत उस जमीन को कानूनी रूप से सरकारी रजिस्टर में अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए तुरंत Bihar Land Mutation Online Apply करें, जिससे वह भूमि आपके नाम पर हो जाता है।
अगर आप प्रोपेर्टी रजिस्ट्री ही करवा कर रहे गए है तब आपको तुरंत दाखिल खारिज करवाना होगा, अगर आप ऐसे नही करते है तब उस भूमि का जमाबंदी नंबर प्रोपेर्टी बेचने वालें के नाम पर ही रह जाता है जो भविष्य के लिए संकट के समान है इसलिए जल्द ही आपको बिहार दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए।
बिहार दाखिल खारिज की फीस कितना है – Bihar Land Mutation Fees
अगर आप Online Dakhil Kharij करवाते है तब आपसे राज्य सरकार किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नही लेता है अगर आप किसी साइबर कैफे से यह काम करवाते है तब वह ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क आपसे 100-200 रुपया ले सकते है
परंतु अगर आप Offline Land Mutation in Bihar करवाते है तब आपसे पांच रूपये का स्टाम्प लगाने के लिए बोला जाता है हालांकि वास्तविकता रूप से देखा जाएँ तो ऑफलाइन दाखिल खारिज करवाने में राजस्व विभाग के दफ्तर में सर्किल ऑफिसर इसके लिए अधिक पैसे की मांग करते है।
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दाखिल खारिज करवाने में कितना समय लगता है – Bihar Land Mutation Time Taken
जब कोई व्यक्ति बिहार में Dakhil Kharij करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है और उसमें दिया गया प्रोपेर्टी में किसी भी प्रकार का याचिका दायर नही किया गया हो, जिससे आपत्ति हो, ऐसी प्रस्थिति में 21 से 45 दिनों के भीतर इसे कर दिया जाता है
परंतु अगर इसमें किसी भी प्रकार का गलत सूचना या जानकारी राजस्व अधिकारी (Block CO) को लगता है तब वह आपके आवेदन को पेंडिंग में रख सकते है और आपसे स्पष्ट्र कारण पूछ सकते है जिसमें पूर्ण होने में अधिकतम 90 दिनों का समय लग जाता है।
बिहार दाखिल खारिज के लिए जरूरी दस्तावेज – Documents Required for Bihar Land Mutation
- जमीन का वसीका/रजिस्ट्री पेपर का
- जमीन विक्रेता (Seller) का आधार कार्ड
- जमीन क्रेत (Buyer) का आधार कार्ड
- जमीन का रकबा/डेसिमल
- जमीन के चौहद्दी
- जमीन का खसरा नंबर/प्लॉट नंबर
- जमीन का खाता नंबर
- ईमेल आईडी
- जमीन क्रेत का मोबाइल नंबर
- जमीन विक्रेता का मोबाइल नंबर
- जमीन के क्रेत/विक्रेता का जाति
- जमीन का लगान/जमाबंदी पंजी
- जमीन का पुराना रसीद (बेचने वाले का)
Dakhil Kharij करवाने से पहले रकवा संबंधित ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें |
- Bihar Online Dakhil Kharij करने के क्रम में’ यह ध्यान रखें कि आवेदन में जो रकवा जमाबंदी में दिया गया है सिर्फ उतना ही भूमि में भी हो।
- खतियान में जो रकवा दर्ज हो वहीं रकवा हिस्से में भी पर्याप्त हो।
- खतियान और भू नक्शा के रकवे में अंतर नही होना चाहिए।
- अगर खतियान और नक्शा के रकवे में अंतर है तो नक्शा का रकवा ही मान्य होता है।
- जमाबंदी पंजी में आवेदित खेसरा का रकवा आवेदन में दिए गए खेसरा के रकवा से अधिक या बराबर होना चहिए।
बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें – Bihar Land Mutation Online Application |
अगर आप बिहार में खुद से अपने प्रोपेर्टी का दाखिल खारिज कर प्रोपेर्टी के नाम में अपना नाम करना चाहते है और इंटरनेट पर इसके लिए How to Apply Online Mutation in Bihar सर्च कर रहें है तब आगे बताया गया सभी स्टेप्स को फॉलो करके खुद से ही लैंड म्यूटेंशन किया जा सकता है।
Registration – बिहार दाखिल खारिज पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑनलाइन दाखिल खारिज करने से पहले आवेदक को आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसे नीचे दिया गया स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है: –
- इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल / लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपेन करने के बाद Google.com पर BiharBhumi Portal लिखकर सर्च करना होगा, जहां पर दिया गया ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पहला लिंक पर क्लिक करना होगा।
2. उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, इसके लिए Registration बटन पर क्लिक करना हैं।
3. पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म में name, Mobile Number, Address, Town/ City/ Village, Pin Code, Email ID, Password, Confirm Password, District और Captcha Code दर्ज करना होगा।
4. उसके बाद Register Now बटन पर क्लिक करना होगा, फिर दिया गया, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे अगले पेज में दर्ज कर Verify करें।
5. इस तरह Bihar Dakhil Kharij Registration की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है |
अब आपको फिर से Login पेज पर चले जाना है जहां पर अपना पंजीकृत Mobile Number और दिखाया गया Captcha Code को फिल कर Sign in पर Click करना होगा। Click करने के बाद आपको मोबाइल पर OTP आएगा जिसे यहाँ डालना होगा, उसके बाद ही आप Apply के लिए Login होंगे।
Bihar Dakhil kharij Online Apply Kaise kare – बिहार में दाखिला खारिज ऑनलाइन कैसे कराएं |
जब आप ऊपर में दिया गया स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते है तब आप अपने प्रोपेर्टी का Mutation करवाने के लिए पात्र हो जाते है इसके लिए आपको अपना अकाउंट में लॉगिन करना अनिवार्य है आगे की प्रक्रिया के नीचे दिया गया सभी स्टेप्स को फॉलो करें: –
- इसके लिए सबसे पहले आवेदक को Bihar Bhumi Portal पर अपने अकाउंट में ईमेल आईडी और पासवर्ड की सहायता से Login हो जाना है और वहाँ दिया गया नया दाखिल खारिज आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आवेदक के सामने Application for Online Mutation खुलकर आ जाएगा, जिसमें पुछी गई जानकारी आवेदक का पूरा नाम, आवेदक के अभिभावक का नाम, आवेदक और अभिभावक के बीच संबंध, दाखिल खारिज का प्रकार, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद अपना वर्तमान पता में गाँव/शहर का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, पिनकोड टाइप कर Save & Next बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने Document Details का फॉर्म खुलकर आ जायेगा, जिसमें document type, document number, date, amount, Court name/ Issuing authority, district को सही सही भरना होगा। इसके बाद Save as draft & Next बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज Buyer Details मे जमीन खरीदने वालें का नाम, अभिभावक का नाम, संबंध, लिंग, पता और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। अगर एक ही प्रोपेर्टी को एक से अधिक खरीदने वाला व्यक्ति हो, तब ऐसे में Add More बटन पर क्लिक कर उनकी भी जानकारी देना होगा।
- यह सब होने के बाद Save as draft & Next बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज Seller Details में जमीन बेचने वालें का नाम, अभिभावक का नाम, संबंध, लिंग, पता और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा और Save as draft & Next बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद Plot Details में हलका, रेव थाना, मौज़ा और थाना को सेलेक्ट करना होगा और फिर उसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्रोपेर्टी का चौहद्दी (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) को सही सही भरना होगा और फिर से Save as draft & Next बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर Upload Documents सेक्शन में अपने जमीन के सारें डॉक्युमेंट्स (रसीद, रजिस्ट्री पेपर इत्यादि) के फोटोकॉपी पर सिग्नेचर कर उसका पीडीएफ़ फ़ाइल बनाकर अपलोड करना होगा, जिसका फ़ाइल साइज़ 2MB से कम होना चाहिए।
- यह सब प्रक्रिया हो जाने के बाद आवेदन का अंतिम रूप देने के लिए दिखाया गया कैप्चा कोड को डालना होगा और चेक बॉक्स पर टिक करके Save बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही Dakhil Kharij Online Apply हो जाता है।
- अब आपको पंजीकरण संख्या को नोट कर लेना है और Print Recipt बटन पर क्लिक कर अपना दाखिल खारिज का पावती को प्रिंट करें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें। इस तरह बिहार में बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन म्यूटेशन किया जा सकता है।
दाखिल ख़ारिज चेक कैसे करे – How to Check Dakhil Kharij Status Bihar
Bihar Mutation Status Check Online – जब आप ऊपर में दिया गया सभी स्टेप्स को फॉलो करके Bihar Dakhil kharij Online Apply कर देते है तब आप अपने आवेदन का स्थिति नीचे दिया गया स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते है: –
- इसके लिए आपको फिर से Bihar Bhumi Portal पर जाना होगा, जहां पर दिया गया दाखिल ख़ारिज आवेदन के स्थिति देखें लिंक पर क्लिक करें।
- उसके बाद प्रोपेर्टी जिस जिले के अंतर्गत आता है उस जिला का नाम, अंचल, दाखिल खारिज का साल (अप्लाई वर्ष) को सेलेक्ट करें और दाखिल ख़ारिज का केस नंबर यानि पंजीकरण नंबर को दर्ज कर Search बटन पर क्लिक करें।
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3. जिसके बाद आपके सामने “म्युटेशन आवेदन की सूची” मिलेगा, जिसमें राइट साइड में दिया गया आँख के चित्र का निशान पर क्लिक करें।
4. अब आपके सामने पेज पर म्यूटेशन आवेदन का स्थिति शो कर देगा, जिसमें आवेदक, प्रोपेर्टी डिटेल्स, और स्टेटस के बारें में बताया जाता है।
5. फिर नीचे दिया गया Correction slip Generation बटन पर क्लिक करना है जिससे आपके जमीन का शुद्धी पत्र खुलकर आ जाएगा, जिसके मदद से जमीन का रसीद कटवा सकते है। इसे पीडीएफ़ फ़ाइल में डाउनलोड करके अवश्य रख ले।
बिहार दाखिल खारिज आवेदन पत्र डाउनलोड कैसे करें – Bihar Land Mutation PDF Form Download
FAQ’s – बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें 2023
जमीन की रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होता है?
बिहार में जमीन रजिस्ट्री के 45 से 90 दिनों के बीच में दाखिल ख़ारिज होता हैं।
दाखिल खारिज नहीं होने पर क्या होगा?
जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं साथ ही जमीन कानूनी रूप से विक्रेता के नाम पर ही रह जाती हैं।
दाखिल खारिज कितने प्रकार के होते हैं?
भारत में दखिल खरिज दो प्रकार के होते हैं, एक कृषि भूमि उत्परिवर्तन है, और दूसरा गैर-कृषि भूमि उत्परिवर्तन है।
बैनामा और दाखिल खारिज में क्या अंतर है?
बैनामा (विक्रय पत्र) के बाद जब क्रेता सरकारी अभिलेखों में विक्रेता का नाम हटवा कर अपना नाम दर्ज करवाता है तो उस कार्रवाई को खारिज दाखिल कहते हैं।
क्या मैं म्यूटेशन के बिना संपत्ति बेच सकता हूं?
कानूनी रूप से बिना म्यूटेशन किए जमीन किसी व्यक्ति को नही बेचा जा सकता है यह अवैध तरीका है।
dakhil kharij kaise kare
दाखिल ख़ारिज के लिए पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद अपने राजस्व कर्मचारी से मिलकर वेरीफाई करना होगा, फिर CO से वेरीफाई करना होता हैं, उसके बाद आपका दाखिल ख़ारिज फाइनल हो जाता हैं। उसके बाद अपने नाम से रसीद काट सकते हैं।
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